🔊
निलंबन के बावजूद ग्राम सभा खाते से 4.65 लाख रुपये का भुगतान, निलंबित वीपीडीओ- ग्राम प्रधान व पति पर मुकदमा दर्ज
लस्कर - रुड़की
अकौढ़ा खुर्द गांव में सड़क निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं का मामला गंभीर मोड़ ले चुका है। विभागीय जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद भी निलंबित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीपीडीओ) और ग्राम प्रधान की ओर से ग्राम सभा के खाते से अवैध रूप से भुगतान किए जाने का खुलासा हुआ है।
शिकायतकर्ता सुमित खत्री द्वारा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत के अनुसार, 12 अक्टूबर को निलंबन के बावजूद निलंबित वीपीडीओ शंकरदीप, ग्राम प्रधान बसंती देवी और उनके पति पवन कुमार ने मिलकर तीन सड़क निर्माण कार्यों के भुगतान के रूप में ग्राम सभा के खाते से 4,65,256 रुपये जारी कर दिए। विभागीय जांच में यह तथ्य सही पाया गया।
इस पर कार्रवाई करते हुए एडीओ पंचायत रचना ने पुलिस को तहरीर सौंपी, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने निलंबित वीपीडीओ शंकरदीप, निलंबित ग्राम प्रधान बसंती देवी और उनके पति पवन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण के अनुसार मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
गौरतलब है कि सड़क निर्माण में अनियमितता सामने आने के बाद डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने 10 अक्टूबर को वीपीडीओ शंकरदीप को निलंबित कर भगवानपुर ब्लॉक से संबद्ध कर दिया था। वहीं दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 17 अक्टूबर को ग्राम प्रधान बसंती देवी को भी निलंबित कर दिया था। ग्राम प्रधान द्वारा निलंबन के खिलाफ उच्च न्यायालय में दायर याचिका भी खारिज हो चुकी है।
मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।