🔊
उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई, चुनाव प्रक्रिया पर बनी अनिश्चितता, यहाँ देखें live कोर्ट की सुनवाई
नैनीताल, 26 जून 2025
उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम पर उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा लगाई गई रोक के बाद आज पुनः मामले की सुनवाई की जा रही है। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष हो रही है।
आरक्षण और रोटेशन नियम पर विवाद
हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि पंचायत चुनावों में आरक्षण और सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं अपनाया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कई ग्राम पंचायतों में लगातार तीन बार एक ही वर्ग को सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो रही है।
राज्य सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से 9 और 11 जून 2025 को आरक्षण नीति से संबंधित आदेश जारी किए गए, जिनमें कई क्षेत्रों में पुनः आरक्षित सीटें उसी वर्ग को दी गईं जिनके पास पिछली बार भी थी। इससे नाराज याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में चुनौती दी और 21 जून को प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया पर कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी।
कोर्ट की कार्यवाही लाइव देखें
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम किया है, जिसे आमजन इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं
https://highcourtofuttarakhand.in/live.php
अदालत में आज सभी पक्षों को सुना जा रहा है और संभावना है कि न्यायालय कोई अंतरिम आदेश जारी करे जिससे आगे की प्रक्रिया स्पष्ट हो सके।
चुनाव कार्यक्रम पर संकट
चुनाव प्रक्रिया पर रोक के चलते नामांकन, प्रत्याशी चयन, मतदान और मतगणना जैसे सभी चरण फिलहाल रुके हुए हैं। यदि आज की सुनवाई में कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, तो चुनाव आयोग को फिर से संशोधित कार्यक्रम जारी करना पड़ सकता है।
निष्कर्ष:
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि गांवों की भागीदारी का पर्व होता है। ऐसे में न्यायालय के आदेश और राज्य सरकार की पारदर्शिता, दोनों ही भविष्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए निर्णायक साबित होंगे।