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सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जारी की अधिसूचना, छह माह तक हड़ताल पूर्णतः प्रतिबंधित, उत्तराखंड सरकार ने छह महीने के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर लगाई पाबंदी
देहरादून। राज्य सरकार ने लोकहित में बड़ा निर्णय लेते हुए राज्याधीन सेवाओं में छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगोली द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार उ.प्र. अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत, आदेश के निर्गत होने की तिथि से अगले छह महीने तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लागू रहेगी।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय लोकहित, आवश्यक सेवाओं की निरंतरता और प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि किसी प्रकार की सेवाएँ बाधित न हों।
इस आदेश के लागू होने के बाद अब राज्याधीन किसी भी विभाग, कार्यालय या संस्था के कर्मचारी निर्धारित अवधि में हड़ताल नहीं कर सकेंगे।