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उत्तराखंड सरकार ने आउटसोर्स नियुक्तियों पर लगाई रोक, नियमित चयन प्रक्रिया को दी प्राथमिकता
देहरादून, 25 अप्रैल 2025:
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में हो रही आउटसोर्स और संविदा आधार पर नियुक्तियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब विभागीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर केवल चयन आयोगों के माध्यम से नियमित प्रक्रिया से ही नियुक्तियाँ की जाएंगी।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्य-आवश्यकता के नाम पर की जा रही तदर्थ या अस्थायी नियुक्तियाँ ना केवल सेवा नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि इससे नियमित चयन प्रक्रिया बाधित हो रही है और न्यायालयीय विवाद भी बढ़ रहे हैं।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई विभागों में नियमित चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि उन पदों पर पहले से आउटसोर्स कर्मी तैनात हैं, जिनके पक्ष में न्यायालयों ने स्थगन आदेश दे रखे हैं। इससे ना केवल प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहे हैं, बल्कि न्यायालय की अवमानना जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो रही है।
सरकार ने पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 111 (दिनांक 27.04.2018) और 379 (दिनांक 29.10.2021) को संशोधित करते हुए अब स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में नियमित पदों पर अस्थायी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर नियुक्ति अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे विभागीय रिक्तियों का समयबद्ध आकलन कर अधियाचन चयन संस्थाओं को भेजें तथा चयन प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराएं।
यह कदम राज्य सरकार की पारदर्शी, विधिसम्मत एवं उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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