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सहारा निवेशकों के लिए राहत, अब दोबारा आवेदन से मिलेगा अटका पैसा।
सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने CRCS-Sahara Refund Portal के माध्यम से रिफंड प्रक्रिया को और सरल व पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। अब वे निवेशक, जिनके पहले किए गए क्लेम में किसी प्रकार की कमी रह गई थी या भुगतान नहीं हो पाया था, दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया Supreme Court of India की निगरानी में संचालित की जा रही है, जिससे निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
नई व्यवस्था के तहत निवेशक अधिकतम 10 लाख रुपये तक के क्लेम को दोबारा जमा कर सकते हैं। सरकार के अनुसार, री-सबमिट किए गए दावों को 45 कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस करने का लक्ष्य रखा गया है।
रिफंड के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए तथा बैंक खाता भी आधार से जुड़ा होना जरूरी है। इसके अलावा, यदि कुल क्लेम राशि 50,000 रुपये या उससे अधिक है, तो पैन कार्ड का विवरण देना अनिवार्य होगा।
क्लेम को दोबारा जमा करने की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। इसके लिए निवेशक को सबसे पहले अपना 14 अंकों का क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) दर्ज करना होगा और कैप्चा के माध्यम से सत्यापन करना होगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे दर्ज कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। यदि आधार लिंक नंबर में कोई समस्या आती है, तो आवेदक को अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर सत्यापन करना होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह पोर्टल पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें एसएसएल प्रमाणपत्र का उपयोग किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है।
लंबे समय से अपने निवेश की वापसी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। निवेशक आधिकारिक पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in/ पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।