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सुरक्षित बचपन अभियान: विद्यार्थियों को बताए उनके कानूनी अधिकार, गुड टच-बैड टच, पॉक्सो अधिनियम और साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक
चम्पावत। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चम्पावत की ओर से 26 से 31 अक्टूबर 2026 तक ;सुरक्षित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मंगलवार को जनपद के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और बाल संरक्षण से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी गई।
मल्लिकार्जुन स्कूल, पुल्ड हाउस रोड चम्पावत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की उपस्थिति में जिला प्रोबेशन विभाग, समाज कल्याण विभाग, बाल कल्याण समिति और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को जागरूक किया। वहीं होली फेथ पब्लिक स्कूल में सिविल जज (वरिष्ठ खंड)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ।
प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायक समीर चौधरी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें शोषण, दुर्व्यवहार व साइबर अपराधों से सुरक्षित रहने की जानकारी देना है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को पॉक्सो अधिनियम 2012, गुड टच-बैड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा इंटरनेट व सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में बताया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि बच्चों को किसी भी दुर्व्यवहार या शोषण की स्थिति में बिना डरे शिकायत करने, अपनी बात भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करने और जरूरत पड़ने पर सहायता सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि जरूरतमंद बच्चों और परिवारों को समय पर कानूनी मदद मिल सके।