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चंपावत में पंचायत चुनाव के दौरान 24, 28 और 31 जुलाई को रहेगा ड्राई डे, बंद रहेंगी शराब की दुकान - जिलाधिकारी
चंपावत, 23 जुलाई 2025 (सू.वि.)
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत निर्धारित मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर जनपद चंपावत में मद्य निषेध दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम चरण का मतदान 24 जुलाई, द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई, तथा मतगणना 31 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने हेतु, संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन तिथियों को शराब बिक्री, परोसने एवं उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में सभी प्रकार के मदिरा अनुज्ञापन बंद रहेंगे।
जारी आदेशानुसार, शराब, भांग एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, सेवन एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अनुज्ञापियों एवं विभागीय अधिकारियों को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश के उल्लंघन की स्थिति में उत्तराखंड आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
श्री कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें, तथा किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।