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पंचायत चुनाव के बाद आचार संहिता समाप्त, 1 अगस्त की शाम से आदेश प्रभावी
देहरादून, 01 अगस्त 2025
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। इस चुनाव के बाद लागू की गई आदर्श आचरण संहिता को अब समाप्त कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह संहिता 01 अगस्त की शाम 6:00 बजे से निष्प्रभावी कर दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जनपदों में पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। आचार संहिता आयोग की अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 21 जून 2025 के अंतर्गत प्रभावी की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।
इस संबंध में मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कार्मिक विभाग, पंचायतीराज विभाग सहित सभी मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं।
चुनाव प्रक्रिया के सुचारु संचालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन और आम जनता की भूमिका की सराहना करते हुए आयोग ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया है।