🔊
चंपावत में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना से बढ़ेगा रोजगार, युवा व गरीब वर्ग को मिलेगा लाभ
चंपावत, 19 अगस्त 2025 (सूवि)।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह सामंत ने बताया कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम द्वारा चंपावत जनपद में "अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना" लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब, बेरोजगार व जरूरतमंद लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद को 5 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है।
₹20 हजार से ₹1 लाख तक - 1 लाभार्थी
₹1 लाख से ₹2 लाख तक - 1 लाभार्थी
₹2 लाख से ₹5 लाख तक - 1 लाभार्थी
₹5 लाख से ₹10 लाख तक - 2 लाभार्थी
इस योजना में परियोजना लागत का 60% बैंक ऋण, 25% अनुदान और 15% लाभार्थी का स्वयं का अंश होगा।
योजना से मिलेगी नई दिशा
अधिकारी ने कहा कि इस योजना से जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। गरीब और बेरोजगार वर्ग अपने छोटे-छोटे व्यवसाय जैसे दुकान, सेवा, पशुपालन, हस्तशिल्प आदि शुरू कर सकेंगे। इससे न सिर्फ परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा।
पात्रता शर्तें
आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग का हो और चंपावत जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
बीपीएल धारकों को आय प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।
अन्य के लिए वार्षिक आय सीमा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अधिकतम ₹2.5 लाख होगी।
आवश्यक दस्तावेज: अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, स्थायी निवास प्रमाणपत्र (दो-दो प्रतियां) और 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन की अंतिम तिथि
इच्छुक आवेदक अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन 30 अगस्त 2025 तक जिला प्रबंधक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम, तहसील रोड, चंपावत में जमा करें।
चयन प्रक्रिया जिला स्तर की चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के आधार पर होगी, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी।