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चंपावत में 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का अवसर
चंपावत, 28 मार्च 2025: प्रभारी जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जयवर्धन शर्मा ने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड के निर्देशानुसार, 1 अप्रैल 2025 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिकों के नाम फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावली में प्रारूप-6 द्वारा दर्ज किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण जानकारी:
✔ प्रारूप-6: नए मतदाता अपने नाम पंजीकृत कर सकते हैं।
✔ प्रारूप-7: मृत/शिफ्ट किए गए मतदाताओं के नाम हटाने के लिए।
✔ प्रारूप-8: पहचान पत्र में गलत प्रविष्टि को सुधारने और खोए हुए पहचान पत्र को पुनः बनवाने के लिए।
✔ प्रारूप-6क: प्रवासी (NRI) भारतीय अपने नाम पंजीकृत कर सकते हैं।
✔ प्रारूप-6ख: आधार को मतदाता सूची से लिंक करने के लिए।
फॉर्म कहां से प्राप्त करें?
✅ बूथ लेवल अधिकारी (BLO), तहसील कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, चंपावत से निःशुल्क प्राप्त करें।
✅ ऑनलाइन आवेदन:
???? www.voters.portal.eci.gov.in
???? www.nvsp.in
???? Voter Helpline App (Google Play Store से डाउनलोड करें)।
संपर्क करें:
☎ टोल-फ्री नंबर: 05965-1950, 05965-230296
जिला निर्वाचन अधिकारी जयवर्धन शर्मा ने जनपद चंपावत के सभी नागरिकों, युवाओं एवं मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने परिवार के योग्य सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं।