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चंपावत में अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित; 30 मई अंतिम तिथि
चंपावत, 05 मई 2025 (सूवि):
जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह सामंत ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम, चंपावत द्वारा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कम ब्याज दर पर बैंक ऋण एवं अनुदान का प्रावधान किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद में कुल पांच लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना के तहत चार श्रेणियों में परियोजनाओं के लिए ऋण एवं अनुदान दिए जाएंगे:
₹20,000 से ₹1 लाख तक
₹1 लाख से ₹2 लाख तक
₹2 लाख से ₹5 लाख तक
₹5 लाख से ₹10 लाख तक
परियोजना लागत में 60% बैंक ऋण, 25% अनुदान तथा 15% लाभार्थी का अंशदान होगा।
पात्रता के लिए शर्तें:
आवेदक अल्पसंख्यक वर्ग का एवं चंपावत जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए।
उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
बीपीएल प्रमाण पत्र धारकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
अन्य को तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा (आय ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए)।
अनिवार्य दस्तावेज़:
अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
परिवार रजिस्टर की नकल
स्थायी निवास प्रमाण पत्र (दो प्रतियां)
दो पासपोर्ट साइज़ फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
इच्छुक आवेदक सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ जिला प्रबंधक, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम कार्यालय, तहसील रोड, चंपावत में 30 मई 2025 तक आवेदन जमा करें। चयन प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी।