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ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध: चंपावत प्रशासन सख्त, शादियों में भी नहीं मिलेगी अनुमति
चंपावत, 13 मई 2025:
भारत-नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के चंपावत जनपद में ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले की संवेदनशील भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि अब शादी, सामाजिक आयोजन या किसी भी निजी उपयोग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि चंपावत जिला पहले से ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के दिशानिर्देशों के तहत "नो ड्रोन फ्लाई ज़ोन" में शामिल है। यह फैसला सुरक्षा कारणों और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है।
इस निर्णय के पालन को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि रेड ज़ोन और बॉर्डर एरिया में ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और ड्रोन के किसी भी प्रकार के संचालन से परहेज करें। यह कदम जनपद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
प्रमुख बिंदु:
जनपद चंपावत "नो ड्रोन फ्लाई ज़ोन" घोषित
शादी, समारोह या किसी भी प्रयोजन से ड्रोन उड़ाने पर रोक
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने की नागरिकों से सहयोग की अपील
(रिपोर्ट: चंपावत न्यूज नेटवर्क)