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चम्पावत पुलिस की बड़ी कार्यवाही: आदतन नशा तस्कर छह माह के लिए जिला बदर, जिला बदर अवधि में अभियुक्त जिस स्थान पर रहेगा, उसे संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि वह जनपद की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी
चम्पावत पुलिस की बड़ी कार्यवाही: आदतन नशा तस्कर छह माह के लिए जिला बदर,
चम्पावत, 02 जून 2025
मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारा संकल्प - भयमुक्त समाज तथा नशामुक्त देवभूमि अभियान को मूर्त रूप देते हुए चम्पावत पुलिस ने एक आदतन नशा तस्कर को छह माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया है।
कोतवाली चम्पावत क्षेत्र के अभियुक्त प्रभात जोशी पुत्र रामदत्त जोशी, निवासी छतार को गुण्डा एक्ट के अंतर्गत जिलाधिकारी चम्पावत श्री नवनीत पांडे द्वारा जनपद से छह माह के लिए बाहर करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम ने अभियुक्त को जनपद की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया।
अभियुक्त प्रभात जोशी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, 107/116 सीआरपीसी एवं गुण्डा एक्ट के तहत पहले से ही पांच मामले दर्ज हैं। वर्ष 2021, 2022 और 2025 में उसे 17.93 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। क्षेत्र में उसकी गतिविधियों से आमजन खासकर महिलाएं और युवा स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे थे।
चम्पावत के पुलिस अधीक्षक श्री अजय गणपति के निर्देशन में नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली चम्पावत द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद जिला बदर की यह कार्यवाही संभव हो सकी।
पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिला बदर अवधि में अभियुक्त जिस स्थान पर रहेगा, उसे संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि वह जनपद की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
24 अन्य नशा तस्करों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी
चम्पावत पुलिस द्वारा 24 अन्य नशा तस्करों के विरुद्ध भी गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। इन मामलों में भी मा0 न्यायालय जिलाधिकारी चम्पावत के समक्ष प्रभावी पैरवी जारी है।
चम्पावत पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
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