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हाईकोर्ट में सरकार ने दाखिल किया जवाब, अब बुधवार दोपहर 2 बजे होगी सुनवाई
नैनीताल, 24 जून 2025 | विशेष प्रतिनिधि
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर उठे विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी गई। इस रोक के बाद मंगलवार को प्रदेश सरकार ने न्यायालय में अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया।
प्रदेश सरकार ने चुनाव अधिसूचना और आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखते हुए चुनाव प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किए जाने का पक्ष रखा।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सभी लंबित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए अब बुधवार, 25 जून को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया है।
क्या है मामला:
राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी।
कुछ याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण प्रक्रिया में विसंगति का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।
हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
अब सरकार ने अपना पक्ष दाखिल कर दिया है, और बुधवार को अंतिम बहस की संभावना है।
सभी की नजरें अब बुधवार की दोपहर 2 बजे होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे यह तय हो सकेगा कि पंचायत चुनाव आगे बढ़ेंगे या फिर संशोधित प्रक्रिया के तहत नए सिरे से अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी।