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परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत पर बीपीएल परिवारों को मिलेगी ₹20 हजार की मदद।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत एकमुश्त आर्थिक सहायता, पात्र परिवार जनसेवा केंद्र या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन।
चम्पावत। परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे बीपीएल परिवारों के लिए समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मददगार साबित हो सकती है। योजना के तहत पात्र बीपीएल परिवार को मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आर.एस. सामंत ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मृतक का उत्तराखंड का निवासी होना और परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य होना आवश्यक है। मृत्यु के समय मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा परिवार बीपीएल श्रेणी में होना जरूरी है।
योजना के लिए आवेदन करते समय मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड अथवा आय प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण, आवेदक का आधार कार्ड, डीबीटी सुविधा युक्त बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
पात्र परिवार नजदीकी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के पात्र परिवारों से अपील की है कि वे योजना की जानकारी प्राप्त कर पात्रता पूरी होने पर इसका लाभ अवश्य उठाएं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4093 पर संपर्क किया जा सकता है। विभाग की वेबसाइट सोशलवेलफेयर .uk. gov .in पर भी योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।