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UTET परीक्षा को लेकर चंपावत में सुरक्षा सख्त, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
UTET परीक्षा को लेकर चंपावत में सुरक्षा सख्त, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
29 सितंबर को होगी UTET-I और UTET-II परीक्षा, दोनों पालियों में लागू रहेगा प्रतिबंधात्मक आदेश
चंपावत में उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा (UTET-I एवं UTET-II) को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है।
परगना मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी चंपावत विपिन चंद्र पंत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के तहत चंपावत परगना में बनाए गए तीन परीक्षा केंद्रों—
जीआईसी चंपावत (नोडल केंद्र)
जीजीआईसी चंपावत
मल्लिकार्जुन स्कूल चंपावत
के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू रहेगी।
परीक्षा 29 सितंबर 2026 को दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।