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मानव तस्करी के विरुद्ध चम्पावत पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का संयुक्त जागरूकता अभियान
मानव तस्करी के विरुद्ध चम्पावत पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का संयुक्त जागरूकता अभियान
चम्पावत, 16 सितंबर। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन और पुलिस मुख्यालय के आदेशों के अनुपालन में चम्पावत पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई (AHTU) तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बनबसा क्षेत्र में संयुक्त जन-जागरूकता अभियान चलाया। अभियान क्षेत्राधिकारी टनकपुर निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया।
अभियान के दौरान शारदा बैराज बनबसा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पिलर नंबर-07, धनुषपुल, ग्राम सभा गड़ीगोठ और भैंसाझाला सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों को मानव तस्करी के प्रति जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में बताया गया कि मानव तस्करी में धोखे, लालच, दबाव, बल प्रयोग या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का शोषण किया जाता है। इसके प्रमुख रूपों में बाल श्रम, जबरन देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी, भिक्षावृत्ति और अवैध अंग व्यापार शामिल हैं।
नागरिकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, AHTU, बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि तस्करी के पीड़ितों को बचाने के बाद कानूनी सहायता, संरक्षण, काउंसलिंग, मुआवजा और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग समन्वय से कार्य करते हैं।
अभियान में बच्चों को तस्करी और शोषण से बचाने के लिए POCSO अधिनियम, बाल श्रम संबंधी कानूनों, भारतीय न्याय संहिता तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 सहित प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
पुलिस की अपील
चम्पावत पुलिस ने अपील की है कि मानव तस्करी, संदिग्ध गतिविधि या इससे संबंधित किसी भी जानकारी की स्थिति में तुरंत स्थानीय पुलिस, मानव तस्करी रोधी इकाई (AHTU) अथवा डायल-112 पर सूचना दें।
मानव तस्करी रोकें-जागरूक बनें, सुरक्षित समाज बनाएं।
मीडिया सेल, पुलिस अधीक्षक कार्यालय चम्पावत
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