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ब्रेकिंग न्यूज़: पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट! कोई स्टे नहीं, आरक्षण याचिका पर सोमवार को सुनवाई
नैनीताल।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट से एक अहम खबर सामने आई है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में पंचायत चुनावों पर कोई स्टे आदेश नहीं है। आरक्षण रोटेशन को लेकर दायर याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी।
मुख्य न्यायधीश श्री नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता गणेश दत्त कांडपाल (बागेश्वर) व अन्य ने 9 जून 2025 को सरकार द्वारा लागू की गई पंचायत चुनाव की नई नियमावली तथा 11 जून को जारी आरक्षण रोटेशन को चुनौती दी है।
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नए रोटेशन नियमों के कारण कुछ सीटें लगातार चौथी बार आरक्षित हो गई हैं, जिससे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में दिशा-निर्देश दिए थे, जिनका उल्लंघन हुआ है।
सरकार की ओर से बताया गया कि इसी विषय से जुड़े कुछ मामले हाईकोर्ट की एकलपीठ में भी विचाराधीन हैं। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि खंडपीठ में उन्होंने पूरी नियमावली को चुनौती दी है, जबकि एकलपीठ में सिर्फ 11 जून के आदेश को।
कोर्ट ने सरकार से इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगा है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
फिलहाल चुनाव पर कोई रोक नहीं है। निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी।