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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अधिसूचना और नामांकन प्रक्रिया पर भी रोक
चंपावत, 23 जून 2025
उत्तराखंड में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले इन चुनावों पर स्थगन आदेश जारी करते हुए रोक लगा दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी, और 25 जून से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी। मगर, इन तमाम तैयारियों के बीच हाईकोर्ट के आदेश ने पूरे चुनावी कार्यक्रम को ठहराव में ला दिया है।
कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?
इस आदेश के पीछे क्या कारण रहा, इस पर विस्तृत जानकारी आना अभी शेष है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कुछ तकनीकी खामियों या आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े मामलों को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह अंतरिम रोक लगाई है।
कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?
इस आदेश के पीछे क्या कारण रहा, इस पर विस्तृत जानकारी आना अभी शेष है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कुछ तकनीकी खामियों या आरक्षण प्रक्रिया से जुड़े मामलों को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह अंतरिम रोक लगाई है।
आगे क्या?
अब राज्य निर्वाचन आयोग को इस आदेश का अनुपालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करना होगा। साथ ही, सरकार और आयोग की ओर से इस पर आगे की कार्रवाई या स्पष्टीकरण जल्द ही सामने आ सकता है।
आगे क्या?
अब राज्य निर्वाचन आयोग को इस आदेश का अनुपालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करना होगा। साथ ही, सरकार और आयोग की ओर से इस पर आगे की कार्रवाई या स्पष्टीकरण जल्द ही सामने आ सकता है।
यह फैसला उन सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भी अहम है जो चुनाव की तैयारियों में जुटे थे।
अधिकृत जानकारी और कोर्ट आदेश की प्रति आने पर अपडेट दिया जाएगा।