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उत्तराखंड -पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत, सरकार को मिली अंतरिम अनुमति, कल से चुनाव प्रकिया हो सकती है चालू
देहरादून। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे असमंजस के बीच हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को अंतरिम रूप से पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक (स्टे) हटा दी है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम में कुछ अहम बदलाव किए हैं। अब नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन दिन आगे बढ़ा दी गई है, जिससे प्रत्याशियों को तैयारी का और वक्त मिल सके। साथ ही पूरा चुनाव कार्यक्रम भी तीन दिन आगे बढ़ा दिया गया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में काउंटर हलफनामा पेश करने के लिए तीन हफ्तों का समय दिया है। यानी, सरकार को अब तीन हफ्तों में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
इस फैसले से पंचायत चुनाव की राह एक बार फिर साफ हो गई है और निर्वाचन आयोग द्वारा अब संशोधित कार्यक्रम जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है।