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उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की बड़ी राहत, स्टे हटाकर चुनाव कराने की मिली अनुमति, नामांकन और चुनाव कार्यक्रम तीन दिन आगे बढ़ा, सरकार को जवाब के लिए 3 हफ्ते का समय
देहरादून, 27 जून 2025।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चल रहे कानूनी गतिरोध पर आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक (स्टे) हटा दी है और राज्य सरकार को अंतरिम रूप से पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना काउंटर हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। साथ ही निर्वाचन आयोग को भी चुनाव कार्यक्रम में जरूरी संशोधन की छूट दी गई है।
नामांकन और चुनाव कार्यक्रम में बदलाव
निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के निर्देशों के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि तीन दिन आगे बढ़ा दी है, जिससे प्रत्याशियों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिल सके। इसके साथ ही पूरा चुनावी कार्यक्रम भी तीन दिन के लिए आगे खिसका दिया गया है।
इस फैसले से पंचायत चुनावों की प्रक्रिया फिर से पटरी पर लौटती दिख रही है। चुनाव की संशोधित तिथियां अब जल्द ही जारी की जाएंगी।
मुख्य बिंदु:
हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों से स्टे हटाया
सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 दिन बढ़ी
पूरा चुनावी कार्यक्रम भी 3 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया
चुनाव आयोग जल्द जारी करेगा संशोधित तिथियां
यह फैसला राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग द्वारा जारी होने वाले संशोधित कार्यक्रम पर टिकी हैं।