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उत्तराखंड पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने हटाई रोक, जल्द जारी होगा नया चुनाव कार्यक्रम, पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव
देहरादून, 27 जून 2025।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जारी असमंजस अब खत्म होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने जानकारी दी है कि पंचायत चुनावों को लेकर नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने चुनावों पर लगी रोक हटा दी है।
मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी और न्यायमूर्ति आलोक महारा की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह पहले से जारी चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम घोषित करे।
क्या है मामला?
राज्य में पंचायत चुनावों के लिए जारी आरक्षण रोस्टर को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में आरोप था कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की कई सीटें वर्षों से एक ही वर्ग को आरक्षित की जाती रही हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 243 और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
अदालत के निर्देश:
राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग को तीन दिन की अतिरिक्त अवधि के साथ नया चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की ओर से पक्ष:
महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता सी डी रावत ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के बाद पूर्व आरक्षण रोस्टर को अमान्य घोषित करना उचित था और वर्तमान चुनावों के लिए नया रोस्टर आवश्यक है।
आगे क्या?
पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने स्पष्ट किया कि अब चुनाव की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाएगी और जल्द ही अद्यतन कार्यक्रम सामने लाया जाएगा।