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उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025: संशोधित अधिसूचना जारी, 24 और 28 जुलाई को होंगे दो चरणों में मतदान
देहरादून/चंपावत।
काफी असमंजस और अदालती प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे।
मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं:
???? नामांकन: 2 जुलाई से 5 जुलाई 2025
???? नामांकन पत्रों की जांच: 7 जुलाई से 9 जुलाई
???? नाम वापसी की तिथि: 10 और 11 जुलाई
???? चुनाव चिन्ह आवंटन (प्रथम चरण): 14 जुलाई
???? मतदान (प्रथम चरण): 24 जुलाई
???? चुनाव चिन्ह आवंटन (द्वितीय चरण): 18 जुलाई
???? मतदान (द्वितीय चरण): 28 जुलाई
???? मतगणना एवं परिणाम: 31 जुलाई 2025
पृष्ठभूमि:
गौरतलब है कि 23 जून को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जारी स्थगन आदेश के चलते पहले घोषित कार्यक्रम को रोका गया था। लेकिन 27 जून 2025 को न्यायालय द्वारा यह रोक हटा दी गई, और निर्देश दिया गया कि चुनाव प्रक्रिया को वहीं से आगे बढ़ाया जाए, जहां से वह रोकी गई थी।
आरक्षण रोस्टर और सूचना प्रकाशन:
राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों के डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जनपदों के सभी पंचायत पदों (ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य) का आरक्षण विवरण 30 जून 2025 तक जारी करें तथा इसकी प्रति गजट प्रकाशन के लिए भेजें।
सूचना का प्रसार:
निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ग्राम पंचायतों में मुनादी तथा तहसील, ब्लॉक व जिला सूचना पटों के माध्यम से दी जाएगी।