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उत्तराखंड में नई आबकारी नीति लागू: शराब होगी महंगी, नियमों में सख्ती
देहरादून, 3 मार्च 2025: उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1 अप्रैल से राज्य में शराब महंगी हो जाएगी। नई नीति के तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानों को हटाया जाएगा और एमआरपी से अधिक दाम लेने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान किया गया है।
क्या बदलेगा नई नीति के तहत?
1. धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब की दुकानें नहीं रहेंगी।
2. ओवर रेटिंग पर होगी सख्त कार्रवाई, लाइसेंस हो सकता है निरस्त।
3. डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी पर ही मिलेगी शराब।
4. शराब की उप-दुकानों और मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था समाप्त।
राजस्व लक्ष्य और आर्थिक प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5060 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है।
2023-24 में 4038.69 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ, जबकि 2024-25 में अब तक लगभग 4000 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है।
पर्वतीय क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
स्थानीय फलों से बनी वाइनरी इकाइयों को 15 साल तक आबकारी शुल्क में छूट मिलेगी।
थोक मदिरा की दुकानें केवल उत्तराखंड निवासियों को मिलेंगी।
मदिरा उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती की जाएगी।
क्या शराब की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी?
सरकार का कहना है कि शराब कंपनियां अन्य राज्यों की तुलना में अधिक कीमत नहीं बढ़ा सकतीं।
हालांकि, राजस्व बढ़ाने के लिए हल्की वृद्धि जरूर होगी।
नई नीति से सरकार का लक्ष्य आबकारी से अधिक राजस्व जुटाना और शराब बिक्री को अधिक पारदर्शी बनाना है।