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उत्तराखण्ड में मतदाता सूची पर एक भी अपील प्राप्त नहीं, नाम जोड़ने और संशोधन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी
उत्तराखण्ड में 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर किसी भी प्रकार की दावे या आपत्ति के संबंध में अब तक एक भी अपील प्राप्त नहीं हुई है।
चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में त्रुटि पाता है, तो वह प्रथम अपील संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा जिला कलेक्टर से कर सकता है। द्वितीय अपील की व्यवस्था मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने जानकारी दी कि आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रदेशभर में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। साथ ही राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है।
डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि राज्य के नागरिक, जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त:
फॉर्म 7 के माध्यम से अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं या अपना/किसी अन्य का नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म 8 के माध्यम से पहले से दर्ज प्रविष्टियों में सुधार अथवा निवास स्थानांतरण हेतु आवेदन किया जा सकता है।
फॉर्म 6, 7 और 8 संबंधित बीएलओ, ईआरओ कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही, इच्छुक नागरिक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं:
www.voters.eci.gov.in
वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी फॉर्म भरे जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए नागरिक 1950 टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।