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ऑनलाइन गेमिंग बिल: लोकसभा से पास, पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम पर लगेगा प्रतिबंध, Dream11 जैसे एप का क्या होगा?
20 अगस्त 2025
लोकसभा ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 को पारित कर दिया। यह विधेयक उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाएगा जिनमें खिलाड़ी पैसा लगाकर जीतने की उम्मीद में खेलते हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से गेमिंग की लत, धन शोधन और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा।
बिल की मुख्य बातें
पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स प्रतिबंधित: अब ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुआ, फैंटेसी गेम्स (जैसे पोकर, रम्मी, ऑनलाइन लॉटरी आदि) अवैध माने जाएंगे।
विज्ञापनों पर रोक: ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे।
बैंकों पर पाबंदी: बैंक और वित्तीय संस्थान अब इन खेलों के लिए धन मुहैया या ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे।
सजा और जुर्माना: उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में कहा-
“समाज, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत के हित में यह विधेयक आवश्यक है। सरकार ने हमेशा समाज को प्राथमिकता दी है।”
उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को तीन वर्गों में बाँटा:
1. ई-स्पोर्ट्स - जिसमें रणनीति, टीमवर्क और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलता है।
2. सोशल गेम्स - जैसे शतरंज, सुडोकू, सॉलिटेयर, जो मनोरंजन और शिक्षा के साधन हैं।
3. मनी गेम्स - जिन पर यह बिल लागू होगा। मंत्री ने कहा कि इन खेलों के कारण कई परिवार तबाह हुए हैं, लोग अपनी कमाई गंवा बैठे और आत्महत्या तक कर ली।
आगे क्या होगा?
अब यह विधेयक राज्यसभा से पारित होने के बाद कानून बनेगा। उसके बाद भारत में किसी भी प्रकार का ऑनलाइन मनी गेम चलाना, उसका विज्ञापन करना या वित्तीय लेन-देन करना गैरकानूनी हो जाएगा।
यह बिल सीधे तौर पर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों, विज्ञापन एजेंसियों और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स को प्रभावित करेगा।
फोटो - गूगल डाउनलोड