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ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब बना कानून, अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रु तक जुर्माने का प्रावधान, ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन या प्रचार करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रु तक लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025।
संसद से पारित होने के एक दिन बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही यह अब कानून बन चुका है।
नए कानून के अनुसार-
कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसों का लेन-देन होता है जैसे पोकर, रम्मी, फैंटेसी स्पोर्ट्स अब प्रतिबंधित होंगे।
ई-स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता मिलेगी। इसके लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का गठन किया जाएगा।
अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।
ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन या प्रचार करने वालों को 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
सरकार का कहना है कि यह कानून युवाओं और समाज को ऑनलाइन गेमिंग की नकारात्मक लत से बचाने, डिजिटल क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और भारत को ई-स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
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