🔊
चम्पावत में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, विभिन्न वादों का होगा निस्तारण
चम्पावत, 22 अप्रैल 2025।
जनपद चम्पावत में विभिन्न प्रकार के वादों के त्वरित और आपसी सुलह के आधार पर निस्तारण हेतु आगामी 10 मई 2025 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
प्रभारी अधिकारी कमल चंद्र तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चम्पावत के समस्त न्यायालय परिसरों में लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
इन मामलों का होगा निस्तारण:
धारा-138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस केस)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद (MACT Cases)
भरण-पोषण से संबंधित वाद
वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद
बैंक वसूली से जुड़े मामले
श्रम संबंधी विवाद
भूमि अधिग्रहण से जुड़े वाद
दीवानी वाद, राजस्व से संबंधित मामले
वेतन, भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित वाद
विद्युत बिल एवं जलकर विवाद
धन वसूली के मामले
उपभोक्ता विवाद
मोटर वाहन अधिनियम के तहत सामान्य यातायात चालान के मामले
तथा अन्य ऐसे मामले, जो आपसी सुलह-समझौते से निपटाए जा सकते हैं।
जनता से अपील:
प्रभारी अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने वादों का समाधान आपसी समझौते के माध्यम से शीघ्रता से करवाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित वादों को कम करना और त्वरित न्याय प्रदान करना है।
राज्य स्तर पर भी आयोजन:
राज्य के माननीय उच्च न्यायालय, समस्त जनपद न्यायालयों, अधीनस्थ न्यायालयों, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों और पारिवारिक न्यायालयों में भी इस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।