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चम्पावत जिले में बेटियों और बेटे से यौन शोषण करने वाले दोषी पिता को 30 साल की सजा, 1.25 लाख का जुर्माना
चंपावत | संवाद न्यूज एजेंसी
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार सांगल की अदालत ने चंपावत जिले में दो नाबालिग बेटियों और बेटे से यौन शोषण के मामले में आरोपी पिता को 30 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला सितंबर 2021 में सामने आया था, जब बनबसा पुलिस को एक 15 वर्षीय बालिका झूमती हालत में मिली। जांच के बाद खुलासा हुआ कि पिता द्वारा नाबालिग बेटियों और बेटे का लंबे समय से यौन शोषण किया जा रहा था। पुलिस ने पीड़िता को रेस्क्यू कर बाल संरक्षण संस्था में भेजा, जहां काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए।
आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट, धारा 376, 504, 506 और घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चार गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
यह फैसला न केवल न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
– रिपोर्ट: चंपावत न्यूज नेटवर्क