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लोहाघाट: चावल चढ़ाने का आदेश देने पर अधिशासी अभियंता को थमा शोकॉज नोटिस
देहरादून/लोहाघाट, 16 मई 2025
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के एक अधिशासी अभियंता द्वारा जारी एक अजीबो-गरीब आदेश ने विभाग में हलचल मचा दी है। लोहाघाट स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड कार्यालय से जारी आदेश संख्या 836/01ई0 दिनांक 16.05.2025 के माध्यम से खंड के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेशित किया गया कि वे "दैवीय आस्था" के आधार पर अपने-अपने घरों से दो मुट्ठी चावल मंगवाकर किसी मंदिर में चढ़ाएं।
इस आदेश का आधार बताया गया कि खंड में कार्यरत एक अपर सहायक अभियंता की सेवा पुस्तिका लापता हो गई है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए, 'दैवीय उपाय' के रूप में चावल चढ़ाने का आदेश दिया गया था।
हालांकि, यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होते ही आला अधिकारियों के संज्ञान में आया और विभागीय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, व्यवस्थापन 'क' वर्ग, देहरादून ने मामले को गंभीरता से लिया। इसे कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुए अधिशासी अभियंता श्री आशुतोष कुमार से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
शोकॉज नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो अधिशासी अभियंता के विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
इस मामले ने सरकारी कार्यालयों में अंधविश्वास के संभावित प्रवेश और शासकीय कार्यप्रणाली की मर्यादा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।