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नंदा गौरा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 30 नवंबर तक करें आवेदन
चंपावत, 22 अगस्त 2026। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी पीसी बृजवाल ने बताया कि योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो जीवित पात्र बालिकाओं को दिया जा सकता है। योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर 11 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। वहीं, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक अथवा न्यूनतम एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली अविवाहित पात्र बालिका को 51 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि नवजात पात्र बालिकाओं के अभिभावकों को बालिका के जन्म के छह माह के भीतर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक अथवा न्यूनतम एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र बालिकाएं 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
पात्र लाभार्थी योजना के लिए विभागीय पोर्टल www.nandagaurauk.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना की अनिवार्य अर्हताओं एवं अद्यतन दिशा-निर्देशों से संबंधित शासनादेश भी इसी पोर्टल तथा विभागीय वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय या संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।