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दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान हेतु 25 सितम्बर को आयोजित होगा संयुक्त मोबाइल कोर्ट।
05 सितम्बर तक शिकायतें एवं अभिलेख भेजने की अपील।
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी शिकायतों की सुनवाई
दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं उनके अधिकारों के प्रभावी समाधान के लिए मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वावधान में 25 सितम्बर, 2026 को हयात सैट्रिक, राजपुर रोड देहरादून में मोबाईल कोर्ट/शिकायत निवारण कैम्प का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा जनपद के दिव्यांगजनों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।
*जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री आर.एस. सामंत ने बताया कि संयुक्त मोबाइल कोर्ट में सुनवाई हेतु दिव्यांगजन अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, शिकायत से संबंधित सुसंगत अभिलेख एवं मोबाइल नंबर संलग्न कर 05 सितम्बर 2026 तक कार्यालय/न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड, 12 तिलक रोड, देहरादून में डाक अथवा ई-मेल cduttarakhand@gmail.com के माध्यम से भेज सकते हैं। शिकायतें निर्धारित ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती हैं।*
*ऑनलाइन शिकायत लिंक*
https://forms.gle/GPn4ebQMdnqPPa6Q8
संयुक्त मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों के अधिकारों से वंचित किए जाने, सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ न मिलने, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, पेंशन, सहायक उपकरण एवं सेवाओं से संबंधित मामलों सहित दिव्यांगजनों से जुड़े अन्य प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।
संयुक्त मोबाइल कोर्ट द्वारा शिकायतों की सुनवाई ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जाएगी। शिकायतकर्ता को अपने प्रार्थना-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन सुनवाई में से किस माध्यम से सुनवाई चाहता है।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपने प्रकरण प्रस्तुत कर संयुक्त मोबाइल कोर्ट की सुविधा का लाभ उठाएं, ताकि उनकी समस्याओं का नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जा सके।