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चम्पावत में त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण के खिलाफ 337 आपत्तियाँ दर्ज, अन्तिम सूची 18 जून को होगी प्रकाशित
चम्पावत, 15 जून 2025 – जनपद चम्पावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण के खिलाफ ग्राम पंचायतों से कुल 337 आपत्तियाँ अंतिम दिन दर्ज की गईं। यह जानकारी जिलाधिकारी श्री नवनीत पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि यह आरक्षण सूची शासनादेशानुसार तैयार की गई है, जिसमें जिले के सभी चारों विकासखंडों की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत के वार्डों के लिए प्रस्तावित आरक्षण सम्मिलित हैं।
आरक्षण का संक्षिप्त विवरण:
134 क्षेत्र पंचायत वार्डों में से 26 पद अनुसूचित जाति और 07 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित किए गए हैं।
312 ग्राम प्रधान पदों में से 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 अनुसूचित जाति, और 16 OBC के लिए आरक्षित हैं।
चारों विकासखंडों के प्रमुख पदों में 01 अनुसूचित जाति महिला, 02 महिला और 01 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
सभी स्तरों पर 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
आरक्षण की प्रस्तावित सूची को https://champawat.nic.in वेबसाइट, ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील, जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है।
आपत्तियाँ और दावे:
आपत्तियाँ और दावे दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 जून 2025, सायं 5:00 बजे तक निर्धारित थी, जिसके अंतर्गत कुल 337 आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। विकासखंड चम्पावत में प्राप्त दावों व आपत्तियों पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया है।
अब इन आपत्तियों पर 16 और 17 जून 2025 को प्रातः 11:00 से सायं 5:00 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय, चम्पावत में विचार एवं निस्तारण किया जाएगा।
सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पश्चात अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 18 जून 2025 को किया जाएगा।