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चम्पावत - स्मैक तस्करी मामले में आरोपी को 12 साल की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दो साल पुराने स्मैक तस्करी के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी चमकौर सिंह उर्फ चमकी (30 वर्ष) निवासी ग्राम विडौरा मझोला, थाना नानकमत्ता को 12 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1.5 लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त दो वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
फरवरी 2023 में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम बनबसा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। हुड्डी नदी के पास मैदान में कुछ युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े थे। पुलिस को देख वे भागने लगे, लेकिन चमकौर सिंह को मौके पर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 260 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया।। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास और डेढ़ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो साल पुराने स्मैक तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद चमकौर सिंह उर्फ चमकी (30) निवासी ग्राम विडौरा मझोला, थाना नानकमत्ता को 12 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
फरवरी 2023 में पुलिस और एसओजी की टीम चेकिंग पर थी। इस दौरान बनबसा में हुड्डी नदी के पास मैदान में कुछ युवक रात करीब नौ बजे मैदान में खड़े थे। पुलिस को आता देख सभी इधर-उधर भागने लगे। इस दौरान पकड़े गए आरोपी चमकौर सिंह के पास से 260 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। इसके बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।