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जनपद चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की अंतिम सूची जारी, कई क्षेत्रों में बदलाव
चंपावत, 18 जून 2025
जनपद चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है। 16 एवं 17 जून को जिला कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों एवं दावों की सुनवाई के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी गई। इस दौरान पात्र आपत्तियों का समाधान करते हुए कई क्षेत्रों के आरक्षण में संशोधन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
बाराकोट ब्लॉक की बल्लम, लोहाघाट ब्लॉक की खुना-बोरा, पाटी ब्लॉक की चौड़ापिता और चम्पावत ब्लॉक की मुढ़ियानी को महिला आरक्षण से हटाकर सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा गया है।
पाटी प्रमुख पद को भी अब अनारक्षित घोषित कर दिया गया है।
जिला पंचायत सदस्य कनिकोट को अनारक्षित कर दिया गया है।
प्रधान पदों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी चंपावत द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार, बाराकोट को अ.जा. महिला, चम्पावत को महिला, जबकि पाटी व लोहाघाट को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।
यह आरक्षण निर्धारण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम 2025 की विधि सम्मत प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।