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मानसून को देखते हुए चम्पावत में अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक, आपदा काल तक मुख्यालय छोड़ना मना
चम्पावत, 18 जून 2025।
मानसून अवधि-2025 के दृष्टिगत जनपद चम्पावत में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट व जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नवनीत पांडे द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आपदा की आशंका को देखते हुए जिले के सभी कार्मिकों को आगामी आदेश तक मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि बिना पूर्व अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यदि आपात स्थिति में अवकाश की आवश्यकता हो, तो अधिकारी को द्वितीय अधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुए लिखित में अवकाश आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही मुख्यालय छोड़ा जा सकता है।
स्वीकृत अवकाश की अवधि में सभी कर्मियों को अपने मोबाइल पर हमेशा उपलब्ध रहना अनिवार्य किया गया है। साथ ही यदि अवकाश शासन/विभागाध्यक्ष स्तर से स्वीकृत हो, तो भी उसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश की अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 (क) व (ख) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।