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चंपावत न्यायालय का बड़ा फैसला: चरस तस्करी में दो दोषियों को 12-12 साल की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना
चंपावत, 24 जून 2025 | संवाददाता
सत्र न्यायाधीश श्री अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के एक चर्चित मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद रोहित टम्टा (24 वर्ष) निवासी ढकना बडोला (चंपावत) और सौरभ बिष्ट (19 वर्ष) निवासी गौड़ी रोड (चंपावत) को दोषी पाया। दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई।
घटना का विवरण:
सितंबर 2021 में टनकपुर पुलिस ककरालीगेट के पास नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार रोहित टम्टा को रोका गया, जिसके पास से 2.28 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह चरस को खटीमा बेचने ले जा रहा था। वहीं, उसका साथी सौरभ बिष्ट मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश जारी रखी और पांच महीने बाद सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
इस ऐतिहासिक निर्णय से यह स्पष्ट संकेत गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों को कानून बख्शने वाला नहीं है।