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चम्पावत -चार साल पुराने चरस तस्करी मामले में दोषी को छह साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी
चंपावत, 26 जून 2025
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को छह वर्ष के कठोर कारावास और ₹60,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला अदालत ने चार साल पुराने मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुनाया। दोषी मुन्ना लाल (60 वर्ष), निवासी मंजरिया कुंडरिया गांव, जनपद बरेली (उत्तर प्रदेश), को एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है।
प्रकरण का विवरण:
मार्च 2021 में चंपावत कोतवाली पुलिस ने धौन गांव के पास चेकिंग के दौरान मुन्ना लाल के पास से 658 ग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद उसके खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष ने मामले में छह गवाह और 25 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किया।
कोर्ट के इस फैसले को नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।