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चम्पावत- टनकपुर रोड समेत तीन मार्गों पर में मानसून अवधि के दौरान रात्रिकालीन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध
चम्पावत | 28 जून 2025
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चम्पावत
मानसून-2025 के दौरान चम्पावत जनपद में लगातार भूस्खलन और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तीन मुख्य मार्गों पर रात्रिकालीन वाहनों की आवाजाही पर आंशिक प्रतिबंध लागू किया है। यह आदेश 1 जुलाई 2025 से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
यह प्रतिबंध राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के अंतर्गत लोहेघाट खंड की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत लागू किया गया है।
प्रतिबंधित मार्ग और समय:
क्रम मार्ग प्रतिबंधित समय
1 चम्पावत से घाट की ओर रात 10:00 बजे से सुबह 04:00 बजे तक
2 लोहाघाट से टनकपुर की ओर रात 09:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक
3 कगराली गेट से चम्पावत की ओर रात 08:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक
आपात स्थिति में अनुमति:
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल अत्यंत आवश्यक और आपातकालीन परिस्थितियों में ही वाहनों को इन मार्गों से रात्रिकालीन आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित उपजिलाधिकारी या पुलिस क्षेत्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
अवहेलना पर कार्रवाई:
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने नागरिकों, यात्रियों और परिवहन सेवाओं से अपील की है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।