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वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास, आज राज्यसभा में पेश होगा
नई दिल्ली | लोकसभा में बुधवार को लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में 232 मत पड़े। विपक्ष द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। अब यह विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।
लोकसभा में गरमाई बहस
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि इस संशोधन में वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के एकतरफा अधिकार से वंचित किया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देश में मुगलकालीन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर उचित प्रशासनिक नियंत्रण जरूरी है ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो।
विपक्ष का विरोध
विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है, जिससे भविष्य में विवाद और मुकदमेबाजी बढ़ेगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि वक्फ का अधिकार केवल अल्लाह के पास होता है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया और विरोध स्वरूप सदन में विधेयक की प्रति फाड़ दी।
सरकार का पक्ष
सरकार ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी भी धार्मिक आस्था के खिलाफ नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड प्रशासनिक व्यवस्था के तहत काम करेगा, लेकिन सरकार धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी। उन्होंने विपक्ष पर डर और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।
अब राज्यसभा की बारी
लोकसभा से पारित होने के बाद अब इस विधेयक को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर वहां से भी इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह कानून का रूप ले लेगा।