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टनकपुर: मदरसा फैजाने गरीब नवाज़ को अस्थायी मान्यता, शिक्षा के साथ आधुनिक सुविधाओं पर जोर
टनकपुर, चम्पावत – उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2016 के तहत गठित मान्यता समिति की बैठक में मदरसा फैजाने गरीब नवाज़ एण्ड मॉडर्न एजुकेशन मिशन, ग्राम-मनिहारगोठ, टनकपुर, चम्पावत को तहतानिया (कक्षा 01 से 05) स्तर तक पांच वर्षों के लिए अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है।
यह मान्यता उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद की मान्यता विनियमावली, 2019 की धारा 3 (क) (दो) के तहत दी गई है, जिसमें शिक्षा के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है।
मान्यता के लिए लागू शर्तें
मदरसे को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
1. शासनादेशों का पालन: उत्तराखण्ड शासन, निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण व मदरसा शिक्षा परिषद के सभी आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
2. शैक्षिक गुणवत्ता: छात्रों को धार्मिक शिक्षा (दीनी तालीम) के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी।
3. निरीक्षण प्रक्रिया: मदरसे का समय-समय पर जिला प्रशासन एवं सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें सभी अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
4. छात्र कल्याण: सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं को मदरसे में लागू करना अनिवार्य होगा।
5. आधुनिक सुविधाएँ: छात्रों और शिक्षकों के लिए बैठने हेतु समुचित फर्नीचर, पुस्तकालय, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था (बिजली), जल प्रबंधन (वाटर हार्वेस्टिंग) और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी।
6. अनियमितता पर कार्यवाही: यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित की जा सकती है।
शासन-प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारी
यह मान्यता पत्र उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद के उप रजिस्ट्रार मो. ओबैदुल्लाह अंसारी द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय एवं जिला प्रशासन को भेजी गई है।
मदरसा प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों को एक सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो, जिससे उनकी समग्र शिक्षा और विकास को बढ़ावा मिल सके।